जमशेदपुर में रंगदारी का विरोध करने पर युवक पर जानलेवा हमला, पुलिस कार्रवाई नहीं होने का आरोप

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जमशेदपुर। उलीडीह थाना क्षेत्र के डिमना रोड, मानगो निवासी एक युवक ने रंगदारी नहीं देने पर जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित बीरेन्द्र कुमार (पिता- श्री कृष्ण सिंह), निवासी राजेन्द्र नगर, कुंवर सिंह पथ, उलीडीह ने उलीडीह थाना में लिखित शिकायत देकर नामजद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

₹11 हजार की रंगदारी मांगने का आरोप

पीड़ित के अनुसार, घटना 20 मई 2026 की रात करीब 10 बजे की है। शिकायत में कहा गया है कि अभिषेक सिंह उर्फ गोलू, केशव सिंह, अखिलेश सिंह और राकेश सिंह उर्फ सोनू (जो टाटा स्टील में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत बताए गए हैं) रॉड, लाठी और डंडे लेकर पहुंचे तथा ₹11,000 की रंगदारी की मांग की। विरोध करने पर आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया।

गंभीर रूप से घायल, पैर टूटने का दावा

बीरेन्द्र कुमार का आरोप है कि हमलावरों ने उनके सिर, चेहरे, आंख, जबड़े और पैर पर लगातार वार किए, जिससे उनका दाहिना पैर टूट गया और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके बड़े भाई बिपिन कुमार के साथ भी मारपीट की गई।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि हमलावर गले से हनुमान जी का लॉकेट और जेब में रखे ₹1,400 भी छीनकर फरार हो गए। घायल अवस्था में बीरेन्द्र को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल, डिमना में भर्ती कराया गया।

पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप

पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना की लिखित शिकायत दिए जाने के बावजूद उलीडीह थाना पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। परिवार का कहना है कि नामजद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और केस वापस लेने का दबाव बनाते हुए पूरे परिवार को लगातार धमकियां दे रहे हैं।

कोर्ट की शरण में पहुंचा पीड़ित परिवार

पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने पुलिस के वरीय अधिकारियों से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन केवल आश्वासन मिला। इसके बाद न्याय की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया।

परिवार के अनुसार, आरोपियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) की पहली याचिका अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। इसके बावजूद आरोपियों ने दोबारा अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है। फिलहाल पीड़ित परिवार न्यायालय से न्याय और सुरक्षा की उम्मीद लगाए हुए है।

(नोट: यह समाचार पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस को दी गई लिखित शिकायत और लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले में पुलिस एवं आरोपी पक्ष का आधिकारिक बयान प्राप्त होने पर समाचार को अपडेट किया जाएगा।)

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