सरायकेला में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रशासन सख्त, खुली सिगरेट बिक्री पर लगेगा ₹1000 जुर्माना

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सरायकेला, 25 जून: राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक-सह-प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को समाहरणालय सभागार, सरायकेला में उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी अनुपालन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
सिविल सर्जन सह जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. सरयू प्रसाद सिंह ने जिले में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लगातार जागरूकता और निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं।
बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने कहा कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA)-2003 तथा कोटपा (झारखंड संशोधन) अधिनियम-2021 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सभी होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में निर्धारित मानक के अनुरूप “नो स्मोकिंग एरिया” बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। ऐसा नहीं करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिले में खुली सिगरेट की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। संशोधित कानून के तहत ऐसे मामलों में 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों के साथ तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और ग्राम पंचायतों को तम्बाकू मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने तथा कानून के प्रावधानों का पालन कराने का निर्देश दिया।
पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने कहा कि तम्बाकू नियंत्रण केवल स्वास्थ्य से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित निरीक्षण और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। साथ ही युवाओं से तम्बाकू सेवन से दूर रहने और सार्वजनिक स्थलों को तम्बाकू मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की।
कार्यशाला में जिला परामर्शी अशोक यादव ने प्रतिभागियों को कोटपा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकारी कार्यालयों, न्यायालय परिसरों, विद्यालयों और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पादों का सेवन या थूकना प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वालों पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए उषा मुंडू, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों सहित सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

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